कोर्ट ने साफ किया – 20 साल से ज्यादा रहने वाले किरायेदार को मिले अधिकार, जानिए क्या हैं नियम

किरायेदार के अधिकार: क्या आप जानते हैं कि कोर्ट ने साफ किया – 20 साल से ज्यादा रहने वाले किरायेदार को मिले अधिकार, जानिए क्या हैं नियम? मैं आज आपको बताऊंगा कि लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने वाले किरायेदारों को कानून किस तरह के अधिकार देता है। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, चाहे आप मकान मालिक हों या किरायेदार।

किरायेदारों को मिलने वाले अधिकार क्या हैं?

जब कोई व्यक्ति 20 साल या उससे अधिक समय तक एक ही संपत्ति में किराये पर रहता है, तो उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किरायेदारों को मनमाने तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता। उन्हें नोटिस देना अनिवार्य होता है और उचित कारण के बिना निकाला नहीं जा सकता। इसके अलावा, किराया बढ़ाने के मामले में भी उचित सीमा का पालन करना होता है।

Also read
EPFO का नया तोहफ़ा अब रिटायरमेंट पर ₹15 लाख तक का डेथ रिलीफ फंड परिवार के अकाउंट में जाएगा EPFO का नया तोहफ़ा अब रिटायरमेंट पर ₹15 लाख तक का डेथ रिलीफ फंड परिवार के अकाउंट में जाएगा

इन नियमों का महत्व क्यों है?

ये नियम किरायेदारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, खासकर उन लोगों को जो दशकों से एक ही जगह पर रह रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया – 20 साल से ज्यादा रहने वाले किरायेदार को मिले अधिकार का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे वृद्ध किरायेदारों को अचानक बेघर होने से बचाया जा सकता है। मकान मालिकों के लिए भी यह जानना जरूरी है कि वे अपनी संपत्ति के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।

समय अवधि किरायेदार के अधिकार
20 वर्ष से कम सामान्य किराया कानून लागू
20 वर्ष या अधिक विशेष सुरक्षा अधिकार

वास्तविक जीवन में इन नियमों का प्रभाव

दिल्ली के रहने वाले रमेश जी का मामला देखें। वे 25 साल से एक ही मकान में किराये पर रह रहे थे। जब मकान मालिक ने उन्हें अचानक निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि इतने लंबे समय तक रहने के बाद उन्हें उचित नोटिस और वैकल्पिक व्यवस्था के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। क्या आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं?

Also read
ग्राहकों के लिए राहत – सिर्फ एक दिन लेट होने पर अब नहीं कटेगा हजारों रुपये का जुर्माना ग्राहकों के लिए राहत – सिर्फ एक दिन लेट होने पर अब नहीं कटेगा हजारों रुपये का जुर्माना

Share this news: